कोरोना के मद्देनजर जिलाधिकारी का चला चाबुक,
मुर्गा,मटन,मछली ब्यवसाइयो के लिए दिए निर्देश। फॉलो ना करने पर सख्त कार्यवाही होगी।
फ़ाइल फोटो: जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी
कुशीनगर सू0वि0 20.03.2020/जिलाधिकारी भूपेन्द्र एस0 चौधरी ने मांस व्यवसायियों को निर्देशित कि है की मुर्गा व मीट बिक्रेता का परिसर, धर्म स्थल के मुख्य द्वार से कम से कम 100 मी0 की दूरी व पूजा स्थल से कम से कम 50 मी0 की दूरी पर होना चाहिए। तथा परिसर का निर्माण मार्केट से दूर, पक्के मकान का हो। खाद्य विक्रय के मुख्य के मुख्य प्रतिष्ठान पर एक साइन बोर्ड होना चाहिए कि यहॉ मॉस की बिक्री होती है। परिसर के फ्लोर व दीवार पर 6 फीट तक टाईल्स की व्यवस्था होनी चाहिए। परिसर में उचित प्रकाश, पंखा व खिड़की की व्यवस्था हों परिसर में नाली की व्यवस्था हो जिससे गंदे पानी का जमाव परिसर में न हों, परिसर के अन्दर एवं बाहर नाली ढ़की हो। मीट को काटने के स्टेनलेस स्टील चाकू का इस्तेमाल करे एवं चाकू व काटने के बोर्ड को गर्म पानी 100 डिग्री से0 से धुले। काटते समय मीट को धोने के लिए पीने योग्य पानी का ही प्रयोग करे। कटे हुए मीट को शीशे का जार बनाकर रखे। पशु शव को लटकाने के लिए स्टेनलेस स्टील की हुक होना चाहिए। अवशेष मांस के लिए ढक्कन युक्त कूडेदान की व्यवस्था करे। प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर ही अवशेष मांस का बिनष्टीकरण करे। काटने में संलिप्त खाद्य कारोबारकर्ता का मेडिकल परीक्षण अवश्य हुआ हों वह किसी भी संक्रामक बीमारी से ग्रस्त न हो। व विक्रेता को व्यक्तिगत साफ-सफाई रखना भी आवश्यक है। खाद्य कारोबारकर्ता परिसर में हेड कवर गलब्स, एपरन पहने हुए कार्य करे। परिसर में ग्लास जार को बाहर से हरे पर्दे से ढकना सुनिश्चित करे। परिसर को प्रतिदिन ब्लींचग पाउडर से शुद्विकरण कराना सुनिश्चित।