मध्य प्रदेश पुलिस: हजारों पुलिसकर्मियों का बदलेगा पदनाम, मिलेगा प्रभारी का पद
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M.P : गृहमंत्री ने कहा- मार्च तक संशोधन को मूर्त रूप देने का प्रयास। पदोन्नति नहीं होने से परेशान पुलिसकर्मियों को मिलेगी बड़ी राहत।
M.P Police: पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने से परेशान पुलिसकर्मियों को जल्द ही बड़ी राहत मिल सकती है। गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अधिनियम 1972 में संशोधन करने पर सहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मार्च तक इस संशोधन को मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे। संशोधन के बाद निचले स्टाफ को उनसे वरिष्ठ पद का प्रभार दिया जा सकेगा। इससे पुलिसकर्मियों को वरिष्ठ पदनाम मिल जाएगा। साथ ही जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ने से अपराधों की जांच में तेजी आएगी।
पुलिस मुख्यालय इस आशय का प्रस्ताव गृह विभाग को करीब दो माह पहले भेज चुका है। प्रस्ताव के मुताबिक, आरक्षक को प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभार देने की बात कही गई है। प्रस्ताव जीरो बजट वाला है, यानी इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वरिष्ठ पद का प्रभार देने पर विभाग को अतिरिक्त वेतन नहीं देना होगा, क्योंकि लंबे समय से पदोन्नति नहीं होने से निचले स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतनमान वरिष्ठ स्तर के स्तर का हो चुका है।