निर्भया काण्ड: मां आखिरी बार खिलाना चाहती है बेटे को ‘पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी’ SEK IN INDIA NEWS
निर्भया काण्ड: मां आखिरी बार खिलाना चाहती है बेटे को ‘पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी’ SEK IN INDIA NEWS
Nirbhaya case: मां आखिरी बार खिलाना चाहती है बेटे को ‘पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी’
निर्भया केस: दोषियों ने लगाई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में गुहार:SEK IN INDIA NEWS
निर्भया केस: दोषियों ने लगाई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में गुहार
निर्भया गैंगरेप के दोषी फांसी के खिलाफ अब अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) की शरण में पहुंचे हैं. दोषियों के वकील ए पी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है और 20 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है।
निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को दी जाएगी फांसी
वकील ए पी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय अदालत को लिखा पत्र
निर्भया गैंगरेप के दोषी फांसी के खिलाफ अब अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) की शरण में पहुंचे हैं. दोषियों के वकील ए पी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है. पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है. साथ ही मांग की है कि निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड अदालत अपने पास मंगाए ताकि वो अपना पक्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत में रख सके. पत्र नीदरलैंड के दूतावास को दिया गया है जो ICJ को भेजा गया है.
निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह (31), पवन गुप्ता (25) और विनय शर्मा (26) आईसीजे की शरण में पहुंचे हैं. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया है. दोषियों के खिलाफ यह चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है.
इससे पहले निर्भया के दोषी कानूनी दांव-पेंच का सहारा लेकर तीन बार फांसी की तारीख टलवाने में सफल रहे थे. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने डेथ वारंट जारी करते हुए कहा था कि दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी.
दोषी मुकेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका
इससे पहले सोमवार को ही दोषी मुकेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. फांसी रोकने की उसकी एक और कोशिश नाकाम साबित हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी. याचिका में मुकेश ने अपनी पहली वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने की अनुमति लेने के लिए अर्जी दायर की. याचिका में मुकेश ने वृंदा ग्रोवर पर कानूनी उपचारों के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया. रविवार को, सभी दोषियों के परिवारों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दोषियों को इच्छामृत्यु देने की अपील की.
देश में फांसी रोकने की सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद निर्भया के दोषी अब आईसीजे की शरण में पहुंचे हैं. आईसीजे क्या फैसला सुनाता है इसपर आने वाले दिनों में देश की नजर होगी.
निर्भया केस: दोषियों ने लगाई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में गुहार:SEK IN INDIA NEWS
निर्भया केस: दोषियों ने लगाई अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में गुहार
निर्भया गैंगरेप के दोषी फांसी के खिलाफ अब अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) की शरण में पहुंचे हैं. दोषियों के वकील ए पी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है और 20 मार्च को होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है।
निर्भया के दोषियों को 20 मार्च को दी जाएगी फांसी
वकील ए पी सिंह ने अंतरराष्ट्रीय अदालत को लिखा पत्र
निर्भया गैंगरेप के दोषी फांसी के खिलाफ अब अंतरराष्ट्रीय अदालत (ICJ) की शरण में पहुंचे हैं. दोषियों के वकील ए पी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है. पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है. साथ ही मांग की है कि निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड अदालत अपने पास मंगाए ताकि वो अपना पक्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत में रख सके. पत्र नीदरलैंड के दूतावास को दिया गया है जो ICJ को भेजा गया है.
निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह (31), पवन गुप्ता (25) और विनय शर्मा (26) आईसीजे की शरण में पहुंचे हैं. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों को 20 मार्च सुबह 5.30 बजे फांसी देने का डेथ वारंट जारी किया है. दोषियों के खिलाफ यह चौथी बार डेथ वारंट जारी किया गया है.
इससे पहले निर्भया के दोषी कानूनी दांव-पेंच का सहारा लेकर तीन बार फांसी की तारीख टलवाने में सफल रहे थे. पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेद्र राणा ने डेथ वारंट जारी करते हुए कहा था कि दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी दी जाएगी.
दोषी मुकेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका
इससे पहले सोमवार को ही दोषी मुकेश सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. फांसी रोकने की उसकी एक और कोशिश नाकाम साबित हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी. याचिका में मुकेश ने अपनी पहली वकील के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी.
मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में फिर से क्यूरेटिव और दया याचिका दायर करने की अनुमति लेने के लिए अर्जी दायर की. याचिका में मुकेश ने वृंदा ग्रोवर पर कानूनी उपचारों के बारे में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया. रविवार को, सभी दोषियों के परिवारों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से दोषियों को इच्छामृत्यु देने की अपील की.
देश में फांसी रोकने की सभी कोशिशें नाकाम होने के बाद निर्भया के दोषी अब आईसीजे की शरण में पहुंचे हैं. आईसीजे क्या फैसला सुनाता है इसपर आने वाले दिनों में देश की नजर होगी.
निर्भया के एक दोषी की पत्नी ने लगाई तलाक की अर्जी, कहा- फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती।
निर्भया के एक दोषी की पत्नी ने लगाई तलाक की अर्जी, कहा- फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती।
SEK IN INDIA NEWS
वहीं, निर्भया गैंगरेप एवं हत्या मामले के दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने आखिरी प्रयास के तहत उच्चतम न्यायालय में एक सुधारात्मक याचिका दायर की है.
निर्भया मामले के दोषी.
बिहार: बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषी औरंगाबाद के अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की है. न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत में दायर की गई इस अर्जी में पुनीता ने उल्लेख किया है कि उसके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दी जानी है. हालाकि उसने अपने पति को निर्दोष बताते हुये कहा है कि फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर वह नहीं रहना चाहती है. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिये.
पुनीता के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में पीड़ित महिला को कानूनी अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है. वकील ने बताया कि पुनीता के पति अक्षय ठाकुर को रेप के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है. ऐसे में पुनीता को अक्षय से तलाक लेने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार है.
मामले में न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की है. गौरतलब है कि निर्भया कांड के 4 आरोपियों में से 1 आरोपी अक्षय औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के गांव लहंग करमा का रहने वाला है. जिसे अन्य 3 दोषियों के साथ 20 मार्च को फांसी दी जानी है.पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने चैंबर में सुनवायी करके खारिज कर दी थी. पवन के अधिवक्ता ए पी सिंह ने मंगलवार को सुधारात्मक याचिका दायर किये जाने की पुष्टि की.
निर्भया के एक दोषी की पत्नी ने लगाई तलाक की अर्जी, कहा- फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती।
निर्भया के एक दोषी की पत्नी ने लगाई तलाक की अर्जी, कहा- फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर नहीं रहना चाहती।
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वहीं, निर्भया गैंगरेप एवं हत्या मामले के दोषियों में से एक पवन गुप्ता ने आखिरी प्रयास के तहत उच्चतम न्यायालय में एक सुधारात्मक याचिका दायर की है.
निर्भया मामले के दोषी.
बिहार: बहुचर्चित निर्भया कांड के दोषी औरंगाबाद के अक्षय ठाकुर की पत्नी पुनीता ने परिवार न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल की है. न्यायधीश रामलाल शर्मा की अदालत में दायर की गई इस अर्जी में पुनीता ने उल्लेख किया है कि उसके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उन्हें फांसी दी जानी है. हालाकि उसने अपने पति को निर्दोष बताते हुये कहा है कि फांसी के बाद उनकी विधवा बनकर वह नहीं रहना चाहती है. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिये.
पुनीता के वकील मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि हिन्दु विवाह अधिनियम के तहत कुछ खास मामलों में पीड़ित महिला को कानूनी अधिकार है कि वह अपने पति से तलाक ले सकती है. वकील ने बताया कि पुनीता के पति अक्षय ठाकुर को रेप के मामले में दोषी ठहराया जा चुका है और फांसी की सजा भी सुनाई जा चुकी है. ऐसे में पुनीता को अक्षय से तलाक लेने का पूरा पूरा कानूनी अधिकार है.
मामले में न्यायालय ने सुनवाई की तारीख 19 मार्च मुकर्रर की है. गौरतलब है कि निर्भया कांड के 4 आरोपियों में से 1 आरोपी अक्षय औरंगाबाद के नबीनगर प्रखंड के गांव लहंग करमा का रहने वाला है. जिसे अन्य 3 दोषियों के साथ 20 मार्च को फांसी दी जानी है.पुनर्विचार याचिका न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना ने चैंबर में सुनवायी करके खारिज कर दी थी. पवन के अधिवक्ता ए पी सिंह ने मंगलवार को सुधारात्मक याचिका दायर किये जाने की पुष्टि की.
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