तीन कोटेदारों के खिलाफ आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज। अन्य को चेतावनी।
शिकायत मिली तो जबाबदेह होंगे पूर्ति निरीक्षक। एसडीएम
राशन वितरण में लगातार मिल रही शिकायत के बाद अब ऐसे लोगो के खिलाफ करवाई शुरू हो गयी है। उपजिलाधिकारी तमकुहीराज कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार हफुआ बलराम के कोटेदार कमलावती देवी व उनके पुत्र मिथलेश के विरूद्ध 3/7 आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है तो वही टिकुलिया के कोटेदार रीता देवी उनके पति प्रभु चौहान के बिरुद 3/7 आवश्यक बस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है । रामपुर बरहन के कोटेदार श्री रमाशंकर के बिरुद कालाबाजारी करने के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जा रहा है । एसडीएम ए आर फारुखी ने बताया कि कुछ अन्य कोटेदारों के शिकायत मिली है उनकी जांच की जा रही है अनियमितता पाये जाने पर कठोर करवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि घटतौली व अधिक मूल्य लेने वाले कोटेदार बख्से नही जायेगे। सभी पूर्ति निरीक्षकों को लगातार क्षेत्र में रहकर निगरानी रखने का आदेश दिया गया है। तथा सभी पात्रों को राशन बितरण में पारदर्शिता की बात कही गयी है।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें