ई-पास के लिए उत्तर प्रदेश में ऐसे करें अप्लाई
लखनऊ: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों का लाॉकडाउन किया है। यानी इस दौरान लोग घरों में रह रहे हैं। इस दौरान लगभग सभी कमर्शल और प्राइवेट सर्विसेज बंद हैं। कुछ जरूरी सेवाएं जैसे किराना दुकानें, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व टेलिकम्युनिकेशन सर्विसेज को खुला रखा गया है। लेकिन इन सेवाओं को मुहैया कराने वाले लोगों को भी कर्फ्यू पास के साथ ही कहीं आने-जाने की अनुमति दी गई है।
UP में ई-पास कौन कर सकता है अप्लाई
जैसा कि हमने बताया कि सरकार ने ई-पास लॉन्च किया है। इसका मकसद उन लोगों के लिए आने-जाने और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना है जो लोग जरूरी सेवाओं को मुहैया कराने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी इमरजेंसी काम के लिए भी कर्फ्यू पास अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि पास अप्लाई करने के लिए वैलिड रीजन होना चाहिए।
जैसा कि हमने बताया कि सरकार ने ई-पास लॉन्च किया है। इसका मकसद उन लोगों के लिए आने-जाने और ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना है जो लोग जरूरी सेवाओं को मुहैया कराने के लिए ट्रैवल कर रहे हैं। इसके अलावा किसी इमरजेंसी काम के लिए भी कर्फ्यू पास अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि पास अप्लाई करने के लिए वैलिड रीजन होना चाहिए।
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन या पीसी पर ‘http://164.100.68.164/UPePass2/’ई पास अप्लाई करने के लिए क्लिक करे खोलें
2. अब सबसे ऊपर दांये कोने में दिए ePassऑप्शन पर क्लिक करें
3. अब अपना फोन नंबर का इस्तेमाल कर खुद को रजिस्टर करें और अगले स्टेप के लिए OTP एंटर करें
4. इसके बाद एक ऐप्लिकेशन खुलेगा जिसमें नाम, जन्मतिथि, जेंडर, जिला, तहसील जैसी आदि जानकारी डालनी होंगी
5. अब declaration स्वीकार करे और Submit बटन पर क्लिक करें
6. भविष्य में स्टेटस ट्रैक करने के लिए ईपासआईडी को सेव कर लें
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